भास्कर न्यूज़ 24/ वीरेंद्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा। शहर की कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राजहरा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रतिदिन संध्या के समय भीड़भाड़ वाले अड्डे बाजो क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अवैध रूप से शराब परोसने और फटाका साइलेंसर से होने वाली परेशानी पर लगाम कसना है।
शराब पीते मिले 12 लोगों पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई– राजहरा  पुलिस की रोजाना होने वाली चेकिंग के दौरान एड्डे बाजो के आसपास सार्वजनिक जगह पर शराब पीते 12 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। राजहरा थाना के टीआई अविनाश सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे माहौल भी खराब होता है और आमजन को परेशानी होती है। पकड़े गए लोगों को थाने लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
ठेले-गुमटी पर शराब पिलाने वालों पर कसी नकेल– चेकिंग अभियान सिर्फ शराब पीने वालों तक सीमित नहीं है। राजहरा पुलिस टीम ने ठेले और गुमटी की भी बारीकी से जांच की। जांच के दौरान यह सामने आया कि कुछ ठेले-गुमटी संचालक ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाने की सुविधा दे रहे थे। ऐसे दुकानदारों पर भी आबकारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।
फटाका साइलेंसर वालों पर सख्ती, थाने में ही बदला साइलेंसर-
बाइक के फटाका साइलेंसर से होने वाली तेज आवाज से आमजन, बुजुर्ग और बीमार लोग परेशान रहते हैं। इसे देखते हुए राजहरा पुलिस ने फटाका साइलेंसर लगाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चेकिंग में पकड़े गए बाइक सवारों से थाने में ही साइलेंसर बदलवाया गया। पुराने तेज आवाज वाले साइलेंसर को हटाकर कंपनी वाला सामान्य साइलेंसर लगवाया गया। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई। पुलिस का कहना है कि अब शोर मचाने वाले साइलेंसर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर धारा 185 के तहत केस- टी आई अविनाश सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है। इसे रोकने के लिए पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ नाकाबंदी की। चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते मिले चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। धारा 185 के तहत पहले अपराध पर 6 माह की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दोबारा पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं। कई लोगों के लाइसेंस भी निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी ।
पुलिस का संदेश, कानून से खिलवाड़ नहीं- 
थाना प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि एड्डे बाजो क्षेत्र में यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। शाम के समय बिना वजह घूमने, शराब पीने और तेज आवाज वाली बाइक चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि त्योहार और अन्य मौकों पर शराब का सेवन घर तक सीमित रखें। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं और फटाका साइलेंसर लगाकर दूसरों की परेशानी न बढ़ाएं।
स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है। उनका कहना है कि शाम के समय एड्डे बाजो पर अब पहले जैसी भीड़ और हंगामा नहीं दिखता। पुलिस की सख्ती से शहर का माहौल शांत हुआ है और सड़कें भी सुरक्षित हुई हैं।
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By वीरेन्द्र भारद्वाज

चीफ़ एडिटर, भास्कर न्यूज़ 24

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