नगर में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखने वाले 4 आरोपी को राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।

भास्कर न्यूज24/वीरेंद्र भारद्वाज/दल्लीराजहरा। नगर में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखने वाले 4 आरोपी को राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सट्टा पट्टी सहित कुल 12630 नगदी रकम जप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध जुआ सट्टा, शराब के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा मे सायबर सेल बालोद स्टाफ के द्वारा टाउन में अवैध सट्टा पट्टी लिखने 4 आरोपियों के विरूध्द कार्यवाही किया गया। जिसमें आरोपी टिकेश कुमार साहू साकिन वार्ड क्रमांक 18 पुराना बाजार महुआ पेड़ के पास में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनवार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 2220 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया। वही एक अन्य आरोपी देवदास रेडडी 256 चौक वार्ड क्रमांक 05 राजहरा थाना राजहरा घटना स्थल वार्ड क्रमांक 20 गांधी चौक नारद पान ठेला के पास राजहरा में अवैध रूप से सटूट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 1250 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया। आरोपी खिलावन दास वार्ड क्रमांक 20 गांधी चौक राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल गांधी मुर्ति के पास गांधी चौक राजहरा में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनदार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 8000 सप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया। चौथा आरोपी राहुल कुमार वार्ड क्रमांक 20 चंडी मंदिर के पास राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 20 नारद पान ठेला के पास राजहरा में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक नग लाईनदार सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 1160 रूप्ये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।