दल्लीराजहरा(नई दुनिया)। कार्यालय कलेक्टर (नगरीय निकाय) जिला बालोद द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत चिखलाकसा वार्डों का आरक्षण प्रवर्गवार तथा महिला प्रवर्गवार स्थान कार्यालय कलेक्टर सभाकक्ष जिला बालोद, दिनांक 19/ 12 /2024 एवं समय प्रातः 11:00 बजे से वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहे lPost navigationमेटल माइंस वर्कर्स यूनियन इंटक के तिलकराम मानकर तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित एवम् भूपेन्द्र कुमार दिल्लीवार सचिव बने। ग्रामीणो के मांग पर कुँआ के सुरक्षा जाली के लिये अपने जनपद निधि से जनपद सदस्य संजय बैस ने एक लाख रूपये स्वीकृति प्रदान किये।