भास्कर न्यूज़ 24 /वीरेंद्र भारद्वाज/दल्लीराजहरा। नगर में 10 अप्रैल को महावीर जयंती पर पालिका क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र में मास -मटन प्रतिबंधित रहेगा lलेकिन इस बार यदि मांस- मटन बेचते पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वारडेकर ने हेल्थ ऑफिसर एवं स्वच्छता निरीक्षक को दे दी है l मांस- मटन बिक्री पर प्रतिबंध की सूचना शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है l इसमें संपूर्ण पालिका क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस -मटन विक्रय की दुकाने बंद रहेगीl इस आदेश के बावजूद किसी भी दुकान में मांस मटन बिक्री करते पाए जाने पर सामग्री जप्त करने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है lPost navigationइंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में D MAC ने नाम दर्ज करके परचम लहराया। टी ज्योति पार्षद द्वारा वार्ड 26 में समस्या का त्वरित निदान के लिए सुशासन तिहार 2025 में नगर पालिका अधिकारी को दिया गया आवेदन।