गांजा बिकी करने वाले डौण्डीलोहारा निवासी आरोपी राजू तिवारी को पुलिस ने भेजा जेल।

भास्कर न्यूज़ 24/ वीरेंद्र भारद्वाज/ डौण्डीलोहारा। गांजा बिकी करने वाले डौण्डीलोहारा निवासी आरोपी राजू तिवारी को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी राजू तिवारी के विरूध्द गांजा खरीदी बिकी के 4 मामले दर्ज थे। डौन्डी लोहारा थाना के टी आई मुकेश सिंह ने बताया कि न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा 28.03.2025 को आरोपी राजू तिवारी पिता स्व. गोपीचंद तिवारी उम्र करीबन 60 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पीछे डौण्डीलोहारा के विरूध्द स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी प्रदार्थ, अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 11 के तहत अनावेदक राजू तिवारी पिता स्व. गोपीचंद तिवारी निवासी वार्ड क्रमांक 03 जैन मंदिर के पीछे डौण्डीलोहारा को 6 माह के लिए जिला जेल बालोद में निरूध्द करने का आदेश किया गया है, आरोपी राजू तिवारी पूर्व में भी गांजा पुडिया बनाकर बिकी करने का शिकायत प्राप्त हुआ था आरोपी राजू तिवारी के विरूध्द एन.डी.पी.एस. एक्ट के थाना डौण्डीलोहारा में 4 मामले दर्ज थे जो कि न्यायालय से जमानत पर छुटकर वापस आने पर पुनः गांजा बिकी में संलिप्त रहने का शिकायत प्राप्त होते रहता था, आरोपी के कृत्य को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक बालोद के द्वारा पत्राचार कर आरोपी का अपराधिक रिकार्ड व इस्तगाशा माननीय आयुक्त न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया गया था जिसके आधार पर आरोपी के विरूध्द पित, एनडीपीएस. एक्ट तहत कार्यवाही कर आरोपी राजू तिवारी को 28.03.2025 को आदेश जारी कर 6 माह के लिए जिला जेल बालोद में निरूध्द करने का आदेश जारी किया गया था। जिस पर आज 30.03.2025 को आरोपी राजू तिवारी को जिला जेल बालोद दाखिल किया गयां है।